Parivahan Sewa - Sarathi Parivahan, Driving Licence, Vehicle Services @ parivahan gov in

Parivahan Sewa पोर्टल सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है। यह पोर्टल ड्राइविंग लाइसेंस और वाहनों से संबंधित सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है। इस परिवहन सेवा पोर्टल के माध्यम से, उपयोगकर्ता ड्राइविंग लाइसेंस, दस्तावेज़ अपडेट, वाहन विवरण की जांच और ऑनलाइन चालान का भुगतान कर सकते हैं।

Driving Licence Services

परिवहन सेवा पोर्टल ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित विभिन्न सेवाएं प्रदान करता है, जिसे आपके राज्य के सारथी परिवहन डैशबोर्ड के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। कुछ प्रमुख सेवाओं में शिक्षार्थी और ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन, डीएल नवीनीकरण, डुप्लिकेट डीएल जारी करना, डीएल अपडेट, ड्राइविंग टेस्ट के लिए अपॉइंटमेंट बुक करना और अपने ड्राइविंग लाइसेंस को प्रिंट करना या डाउनलोड करना शामिल है।

भारत में, ड्राइविंग लाइसेंस को दो प्राथमिक प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है:-

  • Learner’s Licence (LL) : एक अनंतिम लाइसेंस जो आपको पर्यवेक्षण के तहत ड्राइविंग का अभ्यास करने की अनुमति देता है। यह छह महीने के लिए वैध है और यदि आवश्यक हो तो इसे अतिरिक्त छह महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है।
  • Permanent Driving Licence (DL) : यह पूर्ण लाइसेंस है जो आपको स्वतंत्र रूप से गाड़ी चलाने की अनुमति देता है। स्थायी डीएल के लिए आवेदन करने के लिए, आपके पास पहले एक लर्नर लाइसेंस होना चाहिए और सफलतापूर्वक ड्राइविंग टेस्ट पास करना होगा।

Driving Licence Eligibility Criteria

अपना आवेदन शुरू करने से पहले, सुनिश्चित करें कि आप इन आवश्यकताओं को पूरा करते हैं

  • Age Requirement : बिना गियर वाली मोटरसाइकिल के लिए आपकी आयु कम से कम 16 वर्ष होनी चाहिए। गियर वाली मोटरसाइकिल या कार के लिए, न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। वाणिज्यिक लाइसेंस के लिए आवेदकों की आयु कम से कम 20 वर्ष होनी चाहिए।
  • Medical Fitness: आवेदकों को मोटर वाहन अधिनियम द्वारा निर्धारित शारीरिक और मानसिक फिटनेस मानकों को पूरा करना होगा।
  • Knowledge of Traffic Rules: आपको यातायात कानूनों और विनियमों की बुनियादी समझ होनी चाहिए।

Driving Licence Required Documents

  • Identity Proof : आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी आदि।
  • Address Proof : आधार कार्ड, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, या उपयोगिता बिल (तीन महीने से अधिक पुराना नहीं)।
  • Age Proof : जन्म प्रमाण पत्र, 10वीं कक्षा की मार्कशीट, पासपोर्ट, आदि।
  • Passport-sized Photographs: हाल की तस्वीरें आवश्यक विशिष्टताओं को पूरा करती हैं।
  • Learner’s Licence (for Permanent DL): स्थायी डीएल के लिए आवेदन करते समय एक वैध शिक्षार्थी लाइसेंस आवश्यक है।
  • Application Fees: फीस लाइसेंस के प्रकार और आपके राज्य पर निर्भर करती है। आप शुल्क विवरण सारथी परिवहन वेबसाइट पर देख सकते हैं।

Driving Licence Application

ड्राइविंग लाइसेंस दो प्रकार के होते हैं एक लर्नर लाइसेंस और दूसरा स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस। यदि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो आपको पहले आपकों लर्नर लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा। लर्नर लाइसेंस प्राप्त होने के 30 दिनों के बाद, आप स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन करने के लिए, नीचे दिए गए निम्नलिखित चरणों का पालन करें –

  • Driving Licence बनवाने के लिए सबसे पहले आपको Sarathi Parivahan के आधिकारिक वेबसाईट – parivahan.gov.in पर जाना होगा
  • वेबसाईट के होम पेज पर “ऑनलाइन सेवाएँ” अनुभाग के अंतर्गत जाकर आपको ड्राइविंग लाइसेंस संबंधी सेवाएँ, का चयन करना होगा
  • Driving Licence
  • फिर इसके बाद एक और नया पेज खुल कर आ जाएगा जहां पर आपको उपलब्ध विकल्पों में से अपना राज्य और आरटीओ को चुनना होगा।
  • इसके बाद आपके सामने निम्न प्रकार के बिकल्प चुनने होंगे –
    1. “Apply for Learner Licence” :- यदि आप पहली बार लाइसेंस के लिए आवेदन कर रहे हैं।
    2. Apply for Driving Licence“ :- यदि आपके पास पहले से ही लर्नर लाइसेंस है और आप स्थायी लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए तैयार हैं।
    Apply for Learner Licence
  • यदि आप पहली बार आवेदन कर रहे है तो आप “Apply for Learner Licence” पर क्लिक करना होगा
  • उस पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुलेगा, जिसमें फॉर्म कितने चरणों मे कंप्लीट होगा विवरण दिया होगा , जैसा कि स्क्रीनशॉट में दिखाई दे रहा है।
  • driving licence apply
  • उसके बाद “Continue” पर क्लिक करें. और अपना विवरण दर्ज करने के लिए संकेतों का पालन करें।
  • आवेदन पत्र को सावधानीपूर्वक भरें और आवश्यक दस्तावेजों को निर्दिष्ट प्रारूप और आकार में अपलोड करें।
  • एक बार आवेदन पूरा हो जाने पर, अपॉइंटमेंट अनुभाग के माध्यम से एक सुविधाजनक तिथि और समय स्लॉट का चयन करके अपना ड्राइविंग टेस्ट शेड्यूल करें।
  • उपलब्ध ऑनलाइन भुगतान विधियों में से किसी एक का उपयोग करके भुगतान करें।
  • भुगतान के बाद, आपको रसीद मिल जाएगी, जिसे आप डाउनलोड या प्रिंट कर सकते हैं।
  • फिर आपको निर्धारित तिथि पर, मूल दस्तावेजों और भुगतान रसीद के साथ अपने आरटीओ पर जाएँ। ड्राइविंग टेस्ट सफलतापूर्वक पास करने पर आपका स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा।

Driving Licence Status

ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने के बाद आप इन चरणों का पालन करके अपने आवेदन की स्थिति की जांच कर सकते हैं:

  • सबसे पहले आपको Sarathi Parivahan के आधिकारिक वेबसाईट – parivahan.gov.in पर जाना होगा
  • वेबसाईट के होम पेज पर “ऑनलाइन सेवाएँ” अनुभाग के अंतर्गत जाकर आपको ड्राइविंग लाइसेंस संबंधी सेवाएँ, का चयन करना होगा
  • इसके बाद आपसे आपके ड्रॉपडाउन से अपना राज्य की जानकारी को चुनना होगा ।
  • अब आपके सामने कई सारे विकल्प खुल जाएगा जिसमे आप को “Appliccation Status” विकल्प पर क्लिक करना होगा ।
  • driving licence application status
  • इसके बाद आपको अपनी वर्तमान स्थिति जांचने के लिए अपना आवेदन नंबर, जन्म तिथि और प्रदर्शित कैप्चा दर्ज करें।
  • इस तरह से आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस का स्टेटस देख सकते हैं, यदि आपने अपना ड्राइविंग लाइसेंस हाल ही में Renewal करवाया है, तो भी आप इस प्रक्रिया की मदद से अपने Renewal Status को देख सकते हैं |

नोट :- यदि आप शिक्षार्थी लाइसेंस के लिए आवेदन करते हैं, तो यह उसी दिन जारी किया जाएगा, जिससे आप तुरंत गाड़ी चलाना सीखना शुरू कर सकेंगे। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपको ड्राइविंग टेस्ट पूरा करना होगा और सफलतापूर्वक उत्तीर्ण होने के बाद आपका स्थायी लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा।

Driving License Download

यदि आप भी ड्राइविंग लाइसेंस को डाउनलोड करना चाहते है तो आप को इन चरणों का पालन करके अपने ड्राइविंग लाइसेंस को डाउनलोड कर सकते हैं-

  • सबसे पहले आपको Sarathi Parivahan के आधिकारिक वेबसाईट – parivahan.gov.in पर जाना होगा
  • वेबसाईट के होम पेज पर “ऑनलाइन सेवाएँ” अनुभाग के अंतर्गत जाकर आपको ड्राइविंग लाइसेंस संबंधी सेवाएँ, का चयन करना होगा
  • इसके बाद आपसे आपके ड्रॉपडाउन से अपना राज्य की जानकारी को चुनना होगा ।
  • आपको ड्राइविंग लाइसेंस मेनू में “प्रिंट ड्राइविंग लाइसेंस” पर क्लिक करना होगा ।

  • driving licence download
  • अपना डीएल आवेदन नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें, फिर सबमिट पर क्लिक करें।
  • फिर इसके बाद आपको लाइसेंस बिकल्प मे प्रिन्ट ड्राइविंग लाइसेंस दिखाई देगा
  • आपको इस बिकल्प पर क्लिक करके इसे पीडीएफ के रूप में सहेजने या डाउनलोड कर सकते है
  • लर्नर लाइसेंस के लिए:-

  • उसी सारथी डैशबोर्ड पर एक “लर्नर लाइसेंस” मेनू के अंतर्गत “प्रिंट लर्नर लाइसेंस (फॉर्म -3)” बिकल्प दिखायी देगा
  • आपको उस बिकल्प को चुनना होगा ।
  • अपना आवेदन/लाइसेंस नंबर, मोबाइल नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें, फिर इसे डाउनलोड या प्रिंट करें।

Driving Licence Renewal

आप ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण (Driving Licence Renewal) के लिए उसकी समाप्ति से एक महीने पहले तक आवेदन कर सकते हैं। यदि नवीनीकरण में पांच साल से अधिक की देरी होती है, तो आपको नई लाइसेंस के लिए आवेदन प्रक्रिया का पालन करना होगा। यदि आवेदन समाप्ति के 30 दिन के भीतर किया जाता है तो नवीनीकरण मूल तिथि से प्रभावी होगा। तो आप 30/- रुपये अतिरिक्त शुल्क.के साथ आवेदन तिथि से मान्य होगा।

आवश्यक दस्तावेज:

  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • आवेदन पत्र 2
  • फॉर्म 1 (गैर-परिवहन वाहनों के लिए स्व-घोषणा)
  • फॉर्म 1ए (परिवहन वाहनों के लिए चिकित्सा प्रमाणपत्र)
  • निर्धारित शुल्क

Driving Licence Renewal Online Process

आप ड्राइविंग लाइसेंस रिनूअल करने के लिए आपको उसकी समाप्ति से एक महीने पहले तक आवेदन कर सकते हैं। जिसके लिए आपको निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा –

  • सबसे पहले आपको Sarathi Parivahan के आधिकारिक वेबसाईट – parivahan.gov.in पर जाना होगा
  • वेबसाईट के होम पेज पर “ऑनलाइन सेवाएँ” अनुभाग के अंतर्गत जाकर आपको ड्राइविंग लाइसेंस संबंधी सेवाएँ, का चयन करना होगा
  • इसके बाद आपसे आपके ड्रॉपडाउन से अपना राज्य की जानकारी को चुनना होगा ।
  • अब आपके सामने कई सारे विकल्प खुल जाएगा जिसमे आप को “Driving Licence Renewal” विकल्प पर क्लिक करना होगा ।
  • driving licence renewal
  • फिर आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, जन्म तिथि और कैप्चा कोड दर्ज कर लेना है ।
  • फिर इसके बाद आपको “डीएल विवरण प्राप्त करें” पर क्लिक करें
  • इसके बाद आपको “आगे बढ़ें” बटन पर क्लिक करके नवीनीकरण प्रक्रिया को आगे बढ़ाना होगा
  • driving licence renewal
  • इसके बाद आपको अपने सारे आवश्यक दस्तावेज जैसे फॉर्म 1-ए, पता प्रमाण, आयु प्रमाण और पासपोर्ट आकार की तस्वीरें को अपलोड करना होगा ।
  • इसके बाद आपको शुल्क का भुगतान ऑनलाइन कर देना है ।
  • कुछ दिन बाद आपको निर्धारित तिथि पर, सत्यापन के लिए मूल दस्तावेजों के साथ अपने आरटीओ पर जाएँ। एक बार आपका सत्यापित हो जाता है तो आपका नवीनीकृत ड्राइविंग लाइसेंस आपके पंजीकृत पते पर भेज दिया जाएगा।

अपने ड्राइविंग लाइसेंस को ऑफ़लाइन नवीनीकृत करने के लिए, निकटतम आरटीओ पर जाएँ, भरें प्रपत्र 2, और इसे आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा करें। नवीनीकरण शुल्क का भुगतान करें और रसीद प्राप्त करें। सत्यापन के बाद, आरटीओ से अपना नवीनीकृत लाइसेंस प्राप्त करें।

Duplicate Driving Licence

यदि आपका ड्राइविंग लाइसेंस खो गया है या नष्ट हो गया है. या लाइसेंस क्षतिग्रस्त, विरूपित या अपठनीय है तो ही आपको डुप्लिकेट ड्राइविंग लाइसेंस (Duplicate Driving Licence) जारी किया जा सकता है:-

आपको कुछ आवश्यक दस्तावेज की भी अवस्यकता होती है जो इस प्रकार है :-

  • ड्राइविंग लाइसेंस नंबर
  • मोबाइल नंबर
  • ईमेल आईडी
  • भुगतान पर्ची
  • स्लॉट बुकिंग पर्ची.

Duplicate Driving Licence online

यदि आपका ड्राइविंग लाइसेंस खो गया है या नष्ट हो गया है. या लाइसेंस क्षतिग्रस्त, विरूपित या अपठनीय है तो ही आपको डुप्लिकेट ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जा सकता है:-

  • सबसे पहले आपको Sarathi Parivahan के आधिकारिक वेबसाईट – parivahan.gov.in पर जाना होगा
  • वेबसाईट के होम पेज पर “ऑनलाइन सेवाएँ” अनुभाग के अंतर्गत जाकर आपको ड्राइविंग लाइसेंस संबंधी सेवाएँ, का चयन करना होगा
  • इसके बाद आपसे आपके ड्रॉपडाउन से अपना राज्य की जानकारी को चुनना होगा ।
  • अब आपके सामने कई सारे विकल्प खुल जाएगा जिसमे आप को “डुप्लिकेट डीएल के लिए आवेदन करें” विकल्प पर क्लिक करना होगा ।
  • अपना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, जन्म तिथि और कैप्चा दर्ज करने के बाद आपको “डीएल विवरण प्राप्त करें” बिकल्प पर क्लिक करना होगा ।
  • इसके बाद पुष्टि करने के लिए आपको अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी , अपना पता और पिन कोड को दर्ज करना होगा ।
  • इसके बाद आपके सामने “डुप्लिकेट डीएल जारी करना” या “डीएल का प्रतिस्थापन”, बिकल्प को सिलेक्ट करके “आगे बढ़ें” पर क्लिक कर देना है ।
  • आपको अपने शारीरिक फिटनेस के संबंध में स्व-घोषणा पत्र को जमा करना होगा
  • फिर आपको कुछ आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करके , शुल्क का भुगतान करना होगा और रसीद के प्रिंट को निकाल लेना है ।
  • इसके बाद आपको एक अपॉइंटमेंट स्लॉट बुक करना होगा , उस दिन आपको अपने सारे दस्तावेज़ को आरटीओ में ले जान होगा
  • वह पर सत्यापन के बाद, आपका डुप्लिकेट या प्रतिस्थापन डीएल आपके पते पर भेज दिया जाएगा।

Driving Licence fee

ServiceFee (INR)
Learner's Licence (LL)₹200
Permanent Driving Licence (DL)₹200
Driving Licence Renewal₹200
Duplicate Driving Licence₹250
International Driving Permit (IDP)₹1000
Adding an Additional Vehicle Class to DL₹500
Driving Licence Test₹300
Late Renewal of DL (after grace period)₹300 + applicable fees

आप इन चरणों का पालन करके सारथी परिवहन पर वाहन संबंधी सेवाओं तक पहुंच सकते हैं:

  • सबसे पहले आपको Sarathi Parivahan के आधिकारिक वेबसाईट – parivahan.gov.in पर जाना होगा
  • वेबसाईट के होम पेज पर “ऑनलाइन सेवाएँ” अनुभाग के अंतर्गत जाकर आपको Vehicle Related Services
    , का चयन करना होगा
  •  Sarathi Parivahan
  • इसके बाद आपसे आपके ड्रॉपडाउन से अपना राज्य की जानकारी को चुनना होगा ।
  • अब वाहन नागरिक सेवा पेज खुल कर आ जाएगा, इसके बाद आपको अपना वाहन पंजीकरण नंबर, पंजीकरण प्राधिकरण, राज्य का नाम और आरटीओ दर्ज करना होगा ।
  • अंत में, आपको जारी रखने के लिए Proceed विकल्प पर क्लिक कर देना है ।

ई-चालान - चेक और भुगतान

भारत में लगभग हर वित्तीय गतिविधि में डिजिटल प्रौद्योगिकियों के उपयोग के साथ, भारत सरकार ने आश्वासन दिया है कि नागरिक सुविधाजनक और समय पर चालान का भुगतान कर सकते हैं।

  • सबसे पहले आप को ई-चालान की आधिकारिक वेबसाइट – https://echallan.parivahan.gov.in/ पर विजिट करना होगा |.
  • आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज के ऊपर मेनू सेक्शन में “Pay Online” का बिकल्प दिखाई देगा आपको उस पर क्लिक करना होगा .
  •  e Challan
  • उस पर क्लिक करते ही आपके सामने चालान डिटेल्स का का एक नया पेज खुल कर आ जाएगा. जैसा की उपर स्क्रीनशॉट में दिखया गया है –
  • जहाँ पर आप को Challan Number, Vehicle Number या DL Number जिसमे से आप को कोई दर्ज करना होगा .
  • फिर इसके बाद नीचे कैप्चा कोड को सही सही दर्ज करके Get Detail पर क्लिक कर देंना है .
  • उस पर क्लिक करने के बाद आप अपने मोबाइल वेरिफिकेशन को OTP की मदद से पूरा कर लें.
  • फिर इसके बाद आपके सामने एक “Confirmation Of e Challan” का पेज खुल कर आ जाएगा जैसा की स्क्रीनशॉट में दिखया गया है –
  •  e Challan
  • इसमे अपने पुरे डिटेल्स को चेक करने के बाद आप नीचे दिए गए ” Proceed With Net-Payment “बटन दिखाई देगा आपको उस पर क्लिक कर देना है .
  • उस पर क्लिक करते ही आपके सामने ई-चालान भुगतान के कई सारे विकल्प दिखाई देने लगेगा , आपको इसमें से जो आपके पास हो उस विकल्प का चयन करके आप अपने ई-चालान पेमेंट को पूरा कर सकते है –
  • पेमेंट का भुगतान करने के बाद आपको Payment Receipt भी डाउनलोड करने बिकल्प आएगा आप अगर आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं.
  •  e Challan Payment online
  • इस तरीके से आप अपना ई चालान का पेमेंट कर सकते है और अपने भुगतान की रसीद को डाउनलोड कर सकते हैं.

Parivahan Sewa vehicle owner details

परिवहन विभाग ने गाड़ी नंबर से मालिक के नाम को पता करने की प्रक्रिया को बेहद ही आसन कर दिया है, जिसके लिए आपको नीचे दिए गये कुछ सरल चरणों को स्टेप बाई स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा-

  • सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या डेस्कटॉप/ लैपटाप के किसी भी ब्राउज़र में परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://parivahan.gov.in/parivahan/ को ओपन करना होगा
  • आब आपके सामने परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट का होमपेज खुल जाएगा उस होमपेज पर आपको ऊपर एक मेनू बार में “Informational Services” का बिकल्प देकई देगा आपको उस पर क्लिक करते ही ड्रॉपडाउन मेनू ओपन होगा.
  • फिर आपके उस ड्रॉपडाउन मेनू में कई सारे विकल्प दिखाई देगा आपको उसमे से “Know Your Vehicle Details” पर क्लिक करना होगा. जैसा की स्क्रीनशॉट में दिखया गया है
  • उस पर क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज खुल कर आ जायेगा जहाँ आपको अपने मोबाइल नंबर की मदद से लॉग इन करना होगा,
  • रजिस्ट्रेशन सफलतापूर्वक पूर्ण होते ही आपको अपने मोबाइल नंबर और OTP की सहयता से सफलतापुर्वक परिवहन विभाग में लॉग इन कर लेंना है .
  • लॉग इन करते ही आपके सामने “RC Status” का पेज खुल कर आ जाएगा,
  • फिर यहाँ पर मांगी गई सभी जानकारियाँ जैसे – Vehicle Number और वेरिफिकेशन कोड आदि सही सही दर्ज करना होगा .
  • vehicle owner details
  • फिर आपको वाहन मालिक का विवरण जानने के लिए नीचे दिए गए “Vahan Search” बटन के विकल्प पर क्लिक कर देंना है

  •  know vehicle owner details
  • Vahan Search” के विकल्प पर क्लिक करते ही आपके सामने उस वाहन की सारी डिटेल्स जैसे की – गाड़ी के मालिक का नाम, RTO का नाम, गाड़ी का इंश्योरेंस डिटेल्स, रजिस्ट्रेशन डेट, आदि सभी जानकारी खुल कर आ जाएगी.

Vehicle Registration Serviece

केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के तहत वाहन पंजीकरण किया जाता है। वाहन के पंजीकरण के लिए एक व्यक्ति को एक आवेदन देना होगा। वाहन के पंजीकरण के लिए दिशानिर्देश निम्नलिखित है –

  • वाहन के पंजीकरण के लिए स्थायी रूप से फॉर्म 20 भरें।
  • पंजीकरण के प्रकार का चयन करें।
  • पंजीकरण के भुगतान का भुगतान करें, जो पंजीकरण के प्रकार पर निर्भर करता है यानी कि पंजीकरण एचएसआरपी (उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट) या स्मार्ट कार्ड के लिए है।

Sarathi Parivahan Sewa || सारथी परिवहन सेवा

सारथी परिवहन सेवा भारत सरकार द्वारा संचालित एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इस पोर्टल को परिवहन मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। जिसका उद्देश्य नागरिकों को ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी सभी सेवाओं को डिजिटल रूप से प्रदान करना है।

इस पोर्टल पर विभिन्न सेवाएं प्रदान की जाती है, जिससे लोगों को RTO (Regional Transport Office) जाने की बार बार आवश्यकता नहीं होती है और वे घर बैठे ही ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस संबंधी कार्य कर सकते हैं। सारथी परिवहन सेवा पोर्टल के अंतर्गत निम्नलिखित सेवाये प्रदान की जाती हैं –

सेवा का नामविवरण
लर्नर लाइसेंस के लिए आवेदन (Apply for Learner’s Licence)नया लर्नर लाइसेंस प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन (Apply for New Driving Licence)लर्नर लाइसेंस पास करने के बाद स्थायी लाइसेंस के लिए आवेदन किया जा सकता है।
ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण (Driving Licence Renewal)अगर आपके ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता समाप्त हो गई है, तो आप उसे नवीनीकरण कर सकते हैं।
डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन (Apply for Duplicate Licence)खोए हुए या क्षतिग्रस्त लाइसेंस के लिए डुप्लीकेट लाइसेंस का ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
लाइसेंस में जानकारी अपडेट (Update Driving Licence Information)लाइसेंस में किसी भी प्रकार का बदलाव, जैसे नाम, पता, या अन्य जानकारी अपडेट की जा सकती है।
ड्राइविंग लाइसेंस की स्थिति (Check Licence Status)आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस की स्थिति (जैसे नवीनीकरण या आवेदन की स्थिति) को ऑनलाइन चेक कर सकते हैं।
लाइसेंस से संबंधित दस्तावेज़ अपलोड करना (Upload Documents)आवेदन करते समय आवश्यक दस्तावेज़ जैसे पहचान प्रमाण, पते का प्रमाण आदि अपलोड कर सकते हैं।
ड्राइविंग टेस्ट के लिए स्लॉट बुकिंग (Driving Test Slot Booking)परमानेंट लाइसेंस के लिए आवेदन करने के बाद, ड्राइविंग टेस्ट के लिए ऑनलाइन स्लॉट बुक कर सकते हैं।

Vahan Parivahan Portal

भारत के परिवहन संबंधित सेवाओ को प्रदान करने के लिए Vahan Parivahan पोर्टल प्रारंभ किया था आपको पता ही होगा की परिवहन सेवा के मुख्य वेबसाईट https://parivahan.gov.in/ है | इसी मुख्य डोमेन का सब डोमेन ( https://vahan.parivahan.gov.in/ ) है इस वेबसाईट को भी परिवहन मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। यह पोर्टल भी भारत सरकार द्वारा संचालित एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, वाहन परिवहन पोर्टल पर ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित विभिन्न सेवाएं प्रदान करता है, जिसका उद्देश्य नागरिकों को ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी सभी सेवाओं को डिजिटल रूप से प्रदान करना है। कुछ प्रमुख सेवाओं में शिक्षार्थी और ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन, डीएल नवीनीकरण, डुप्लिकेट डीएल जारी करना, डीएल अपडेट, ड्राइविंग टेस्ट के लिए अपॉइंटमेंट बुक करना और अपने ड्राइविंग लाइसेंस को प्रिंट करना या डाउनलोड करना शामिल है।

आवेदन करें (State-wise)
DelhiUttar Pradesh
BiharRajasthan
Madhya Pradesh-

mParivahan application Serviece

mParivahan App के माध्यम से दस्तावेजों की कॉपी को वर्चुअल डिजिटल फॉर्मेट में अपने मोबाइल में सुरच्छित रखने की सुविधा प्रदान की जाती हैं। यह वर्चुअल डिजिटल फॉर्मेट कापी का प्रारूप भी ओरिजिनल दस्तावेजों की तरह ही मान्य है, यह App उपयोगकर्ताओं को driving license, Vahan registration, Vahan Insurence आदि जैसे सभी documents तक पहुंचने की अनुमति देता है।

  • सबसे पहले आप प्लेस्टोर से NextGen mParivahan App डाउनलोड करें, और यहाँ खुद का रजिस्ट्रेशन करके लॉग इन कर लें.
  • mParivahan application
  • अब आपको आपको एप में भी वेबसाइट जैसा यूजर इंटरफ़ेस दिखेगा, यहां आप Informational Services विकल्प पर क्लिक करें.
  • अब इसके बाद आप नीचे RC सर्च विकल्प पर क्लिक कर दें।
  • वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर (जो वाहन की नंबर प्लेट पर होता है) दर्ज करें और सर्च बटन पर क्लिक करें।
  • इसके बाद वाहन मालिक का नाम, वाहन का मॉडल, इंजन नंबर, चेसिस नंबर, और अन्य रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर दिखाई देंगे।

Driving Licence Form

  • फॉर्म 1: गैर-परिवहन वाहनों के लिए शारीरिक फिटनेस की स्व-घोषणा।
  • फॉर्म 1ए: परिवहन वाहनों के लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र।
  • प्रपत्र 2: ड्राइविंग लाइसेंस के अनुदान या नवीनीकरण के लिए आवेदन।
  • प्रपत्र 3: लर्नर लाइसेंस.
  • फॉर्म 4ए: ड्राइविंग लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन।
  • फॉर्म 5: ड्राइविंग स्कूल या प्रतिष्ठान द्वारा जारी ड्राइविंग प्रमाणपत्र।
  • फॉर्म 8: ड्राइविंग लाइसेंस में वाहन की एक नई श्रेणी जोड़ने के लिए आवेदन।
  • फॉर्म 9: ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन।
  • फॉर्म 25: वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) के नवीनीकरण के लिए आवेदन।
  • फॉर्म 26: डुप्लिकेट वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र के लिए आवेदन।
  • फॉर्म 28: वाहन स्थानांतरण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी)।
  • फॉर्म 29: वाहन स्वामित्व के हस्तांतरण की सूचना.
  • फॉर्म 30: वाहन स्वामित्व के हस्तांतरण के लिए आवेदन।
  • फॉर्म 35: किसी वाहन पर बंधक (ऋण) की समाप्ति के लिए आवेदन।

Helpline

यदि आपको कोई समस्या आती है, तो आप नीचे दिए गए विवरण का उपयोग करके हमसे संपर्क कर सकते हैं –

ProblemEmail IDContact NumberTimings
Vehicle Registration, Fitness, Tax, Permit, Dealerhelpdesk-vahan[at]gov[dot]in+91-120-492550506:00 AM - 12:00 Midnight
Learner License, Driving Licensehelpdesk-sarathi[at]gov[dot]inN/AN/A
mParivahan Serviceshelpdesk-mparivahan[at]gov[dot]inN/AN/A
eChallan Serviceshelpdesk-echallan[at]gov[dot]inN/AN/A